कमलेश
खमरिया-खीरी:जिला अधिकारी न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को खमरिया पुलिस ने कस्बे से सटे गांव भठ्ठी पुरवा निवासी एक व्यक्ति को कस्बा खमरिया चौराहे पर लाकर ढोल नगाड़े के साथ मुनादी कर छह माह के लिए जिले से बाहर रहने की नोटिस थमा कर जनपद की सीमा से बाहर भेजकर किसी भी स्थिति में जनपद की सीमा में न आने की शख़्त हिदायत दी है।
मंगलवार को कस्बा खमरिया के मुख्य चौराहे पर थाना प्रभारी निरीक्षक ओपी राय की अगुवाई में उपनिरीक्षक उदयभान उपाध्याय अपने हमराही के साथ भट्ठीपुरवा निवासी महेंद्र दीक्षित पुत्र श्यामानंद दीक्षित को लाकर ढोल नगाड़े के साथ छह माह तक जिले की सीमा से बाहर रहने की नोटिस देकर जनपद की सीमा से बाहर कर दिया। इस बाबत पुलिस ने बताया कि जिला अधिकारी न्यायालय के वाद संख्या 507/2025 सरकार बनाम महेन्द्र दीक्षित अन्तर्गत धारा 3(1)उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के क्रम में गुण्डा अभियुक्त महेन्द्र दीक्षित पुत्र श्यामानन्द दीक्षित निवासी ग्राम भट्टीपुरवा मजरा बसढिया को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया है। उसी के अनुपालन में आज महेन्द्र दीक्षित को नोटिस की एक प्रति प्राप्त कराकर मुनादी की कार्यवाही करते हुए महेन्द्र दीक्षित को जनपद की सीमा से बाहर भेजकर शख़्त हिदायत दी गई कि वह किसी भी स्थिति में 06 माह तक जनपद खीरी क्षेत्र में प्रवेश न करें,साथ ही बताया कि अगर यह समय से पहले जनपद में दिखाई पड़ा तो इस पर कठोर कार्रवाई होगी।

